कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर (छ:ग)
Bijapur shiksha mitan bharti |
शिक्षा मितान व्यवस्था हेतु विज्ञापन :-
जिले के अन्तर्गत संचालित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में शिक्षा स्तर को सुधार करने हेतु जिले के विद्यालयों में विषयवार रिक्त एवं आवश्यक पदों विरुद्ध निम्नानुसार शिक्षा मितान की नियुक्ति किया जाना है।
अत: निम्न शर्तों के अनुसार रिक्त पर हेतु आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले इक्छुक अभ्यर्थी सम्पूर्ण बायोडाट के साथ आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-बीजापुर में दिनाक 10 सितम्बर 2022 सायं 05.00 तक कार्यलय में उपस्थिति होकर एवं स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
रिक्त पदों के विवरण :-
स्थान :- बीजापुर
पद नाम :- शिक्षा मितान
01.शैक्षिक योग्यता
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषयों में न्यूनतम 50 अंक के साथ स्नातकोत्तर साथ समकक्ष द्वि वर्षीय शिक्षा B.Ed की उपाधि
02.चयन प्रक्रिया
1. इनमें से किसी भी परिरिस्थति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधि क आयु के आवेदक का चयन किया जायेगा।
2. मानदेयः- शिक्षा मितान को 18000/- डी.एम.एफ.मद से भुगतान उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।
3. संस्था प्रमुख द्वारा शिक्षा मितान की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी, एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगी। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
03.अन्य नियम एवं शर्ते
1. शिक्षा मितान मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है,अतःकिसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे,अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश संस्था के प्राचार्य के द्वारा दिए जायेंगे।
2. शिक्षा मितान शैक्षणिक व्यवस्था है, नियोक्ताकर्ता द्वारा कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. आवेदन पत्र जमा करने की विधि :- आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 10.09.2022 तक अभ्यर्थी कार्यालय में उपस्थित होकर एवं स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से इस प्रकार भेजे की कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-बीजापुर को अंतिम तिथि 10.09.2022 तक कार्यालयीन समय में उपलब्ध हो जाये। आवेदक को लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित
पद का नाम एवं विषय उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। यह नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिए होगी। उक्त अवधि में संबंधित विषय के नियमित शिक्षक की पदस्थापना शासन स्तर से होती है तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
6. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेगें।
7. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ तथा अन्य जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
8. निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।
9. अन्य शिक्षको की भांति इन शिक्षकों को भी अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिये अतिरिक्ति मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
10.अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित को पृथक से नही दी जावेगी।
11.चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीद वार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डल वाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
12.रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13.आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।
14.विज्ञापन एवं आवेदन पत्र (निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा) का विस्तृत प्रारूप तथा नियम-शर्ते बीजापुर जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय बीजापुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।
15.चयन प्रक्रिया स्नातकोत्तर एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
16.साक्षात्कार एवं दस्तावेज परीक्षण की तिथि पृथक से दिया जायेगा।
17.किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
0 Comments
Please do not enter any spam link in the comment box.